हरियाणा सरकार ने गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) नीति, 2024 के तहत ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों की भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। यह फैसला सरकारी नौकरी की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है।
ग्रुप-सी पदों के लिए नई शर्तें
नए संशोधन के तहत, ग्रुप-सी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों से संबंधित पैरा-7 को हटा दिया गया है। अब तक यह प्रावधान था कि कौशल या लिखित परीक्षा के लिए आवेदक का नाम तभी विचार में लिया जाएगा, जब वह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्राप्त कर लेता हो। नए नियम के अनुसार, आवेदक को विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि तक यह योग्यता हासिल करनी होगी। इसके अलावा, पैरा-9 की उपधाराएं (i) से (vii), जो भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी थीं, को भी समाप्त कर दिया गया है।
ग्रुप-डी पदों में बदलाव
ग्रुप-डी पदों के लिए भी बदलाव किए गए हैं। सीईटी परीक्षा और अंकों से जुड़े पैरा-8(iii) को हटाया गया है। पहले यह नियम था कि बिना न्यूनतम योग्यता के आवेदक समान अंक वाले अन्य उम्मीदवारों के साथ चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। अब यह शर्त लागू की गई है कि आवेदक को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्राप्त करना होगा। साथ ही, पैरा-10 (भर्ती प्रक्रिया), पैरा-11 (आयोग की अनुशंसा) और पैरा-12 (प्रतीक्षा सूची) से संबंधित प्रावधान भी खत्म कर दिए गए हैं।



