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हरियाणा सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लागू करने का लिया ऐतिहासिक निर्णय

चंडीगढ़, 26 जून 2025: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी और 1 जनवरी 2006 के बाद सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी।

यूपीएस के तहत, 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। 10 साल या उससे अधिक सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को प्रति माह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, पेंशनभोगी की मृत्यु पर परिवार को अंतिम पेंशन का 60% परिवारिक पेंशन मिलेगी। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करेगी।

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